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Saturday, February 17, 2018

सरकार ने दिव्‍यांगों को बजट प्रस्‍ताव से होने वाले नुकसान से बचाने के लिए फाइनेंस बिल में संशोधन किया है।

1 फरवरी को वित्‍त मंत्री अरुण जेटली ने नौकरीपेशा लोगों को मिलने वाले मेडिकल और ट्रांसपोर्ट अलाउंस को खत्‍म करके 40 हजार रुपए का स्‍टैंडर्ड डिडेक्‍शन देने का प्रस्‍ताव किया था। इन बजट प्रस्‍तावों से दिव्‍यांगों को 13400 रुपए की टैक्‍स लॉयबिल्‍टी बढ़ने जा रही थी, लेकिन संशोधन से अब दिव्‍यांगों को 25 हजार रुपए की अतिरिक्‍त टैक्‍स छूट मिल सकेगी। सरकार के ये बजट प्रस्‍ताव मार्च में होने वाले संसद के सत्र में मंजूरी मिलने के बाद 1 अप्रैल 2018 से लागू होंगे।

 
फाइनेंस बिल में किया गया संसोधन
सीए और टैक्‍स कंसल्‍टेंट पवन जायसवाल के अनुसार सरकार ने फाइनेंस बिल में संशोधन किया है। इसमें सेक्‍शन 16 में क्‍लाज 6 व 7 जोड़ा गया है। इसके अनुसार दिव्‍यांगों को मिल रही ट्रांसपोर्ट अलाउंस की सुविधा मिलती रहेगी। इसके अलावा इन लोगों को 40 हजार रुपए का स्‍टैंडर्ड डिडेक्‍शन का लाभ भी मिलेगा।

दिव्‍यांगों को मिली 25 हजार रुपए की अतिरिक्‍त टैक्‍स छूट, फाइनेंस बिल में संशोधन

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